UP News:- परिषदीय स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सीतापुर के छात्रों को मिली राहत; अगली सुनवाई 21 अगस्त कोउत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों के विलय के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है।

सीतापुर के विभिन्न प्राथमिक स्कूलों को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामला विचाराधीन है, तब तक कोई नई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस आदेश के तहत अब संबंधित विद्यालयों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
हाईकोर्ट के इस फैसले से सीतापुर के उन छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने स्कूलों के विलय पर सवाल उठाते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी।
गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए यथास्थिति बनाए रखने को कहा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को की जाएगी।
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इस बीच, विलय प्रक्रिया में सामने आई संभावित अनियमितताओं पर भी अदालत की नजर बनी हुई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बिना सही प्रक्रिया अपनाए स्कूलों को मर्ज किया गया, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।