कंझावला केस: पुलिस ने 5 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की दी मंजूरी
कंझावला केस: पुलिस ने कंझावला केस के आरोपियों को पांच दिनों की हिरासत में रखने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल से इजाजत मांगी थी लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने सिर्फ 4 दिन की ही पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दी,
दिल्ली: कंझावला में हुई घटना को लेकर कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पांचों कंझावला के पांच आरोपियों को 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। बृहस्पतिवार के दिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों से पूछताछ करने के लिए और चार दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की हिरासत के लिए पांच दिनों का समय मांगा था। कोर्ट ने कहा ”चार दिन के लिए और आरोपियों को पुलिस हिरासत की मंजूरी दी जाती है।’
‘जिस रास्ते पर घसीटा था उसकी जांच करनी है’
सुनवाई के जांच अधिकारी ने कहा, पांच आरोपियों को हिरासत में रखने की और जरूरत है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को उस सड़क की जांच करनी है जिसपर आरोपियों ने लगभग रात दो घंटे तक पीड़ित महिला को टक्कर मारने के बाद घसीटा था। जांच अधिकारी ने कहा, ”सड़क काफी लंबी है जिसकी जांच करनी अभी बाकि है। घटना की शुरुआत शाम के 7 बजे से हुई थी और आरोपियों ने तकरीबन दो घंटे तक यात्रा की।”
आरोपियों से लगातार हो रही पूछताछ: दिल्ली पुलिस
जांच अधिकारी ने बताया, आरोपी अमित कार चला रहा था लेकिन आरोपी दीपक को वाहन चालक के तौर पर ‘रोपित’ किया गया था । जांच अधिकारी ने कोर्ट को सूचित किया कि पुलिस ने सभी आरोपियों का इकबालिया बयान दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि कंझावला केस के पांच आरोपियों से पिछले तीन दिन से लगातार पूछताछ जारी है। जांच अधिकारी ने कहा, कि दिल्ली पुलिस ने उस पेट्रोल पंप और खाने-पीने की दुकान की भी अच्छे से पहचान कर ली है जिनपर आरोपीयों ने रुक्कर खाना खाया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों के फ़ोन की कॉल डिटेल्स की भी जांच की गई है।
कंझावला में सड़क पर पड़ा मिला था, नग्न अवस्था में अंजलि का शव
गौरतलब है कि 31 दिसंबर-यानि एक जनवरी की दरमियानी रात पीड़िता अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को कार सवार ने बुरी तरह टक्कर मारकर और उसे घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक ले गए थे जिससे अंजलि की मौके पर ही मौत हो गई थी। शव कंझावला सड़क पर नग्न अवस्था पड़ा मिला था और घसीटे जाने पर शरीर पूरी तरह से छील चुका था। सुल्तानपुरी थाने ने इन पांच आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से वाहन चलाने से की मौत सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर दी है।
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