अगली सुनवाई 10 सितंबर को, आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन को दी गई है चुनौती
केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस:- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब तलब किया है। यह याचिका आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित समन को चुनौती देने को लेकर दायर की गई थी।

न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की एकल पीठ ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह छह सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दायर करे। अदालत इस मामले में अब 10 सितंबर 2025 को सुनवाई करेगी।

क्या है याचिका का आधार?

केजरीवाल ने विशेष अदालत द्वारा 17 सितंबर 2024 को पारित उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 7 मार्च 2024 के मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन आदेश के खिलाफ दायर उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था। साथ ही, उन्होंने 24 अक्टूबर 2024 को मामले के स्थानांतरण से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश और उसे बरकरार रखने वाले 20 दिसंबर 2024 के सत्र न्यायालय के आदेश को भी चुनौती दी है।

ईडी की आपत्ति

ईडी के वकील ने याचिका की वैधता पर प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए कहा कि यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत दूसरी पुनरीक्षण याचिका के रूप में दायर की गई है, जो स्वीकार्य नहीं है। हालांकि अदालत ने फिलहाल इन आपत्तियों पर कोई निर्णय न देते हुए ईडी को सभी तर्कों सहित जवाब दाखिल करने को कहा है।

पृष्ठभूमि: बेल और सुप्रीम कोर्ट का दखल

20 जून 2024 को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली थी। हालांकि, ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े तीन अहम सवालों को बड़ी पीठ के पास भेजते हुए केजरीवाल को अंतरिम राहत दी थी।

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आबकारी नीति मामला

ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जो दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की सिफारिश पर शुरू की गई थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि नीति में बदलाव कर कुछ लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने सितंबर 2022 में इस नीति को वापस ले लिया था।

आगे क्या?

दिल्ली हाई कोर्ट ने अब दोनों याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 10 सितंबर 2025 की तारीख तय की है। इस मामले में ईडी का जवाब और कोर्ट का अगला रुख, दोनों पर देश की नजरें टिकी हैं।

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