Coaching Center Guidelines: कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये और देश में बढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या के मामलों को देखते हुए सरकार नए गाइडलाइन लाई है। ये गाइडलाइन भारत के सभी निजी कोचिंग संस्थानों पर लागू होगी। MOE की दिशानिर्देशों के अनुसार अब कोई भी निजी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन अपने संस्थान में नहीं कर सकेंगे। यदि वह ऐसा करते पाए गए तो उस कोचिंग संसथान का पर भारी जुर्माने के साथ लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
HIGHLIGHTS
- मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन ने सभी कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किये महत्वपूर्ण नियम।
- नियमों का पालन नहीं करने पर देना होगा 1 लाख का जुर्माना।
नई दिल्ली: Coaching Center New Guidelines निजी कोचिंग संस्थानों के छात्रों पर मनमाने रवैये को देखते हुए केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन ने बीते दिन निजी संस्थानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा लिया गया यह एक्शन इससे कहीं न कहीं देश में बढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या के मामलों में भी कमी आएगी।
( MoE New Coaching guidelines) के अनुसार, अब कोई भी भारत के निजी कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन अपने संस्थान में नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही कई और जरूरी गाइडलाइन्स कोचिंग संस्थानों को मद्देनजर रखते हुए जारी की गई हैं, आइए जानते हैं….
- कोचिंग संस्थानों को MOE की तरफ से साफ निर्देश दिए गए है कि अब वो न तो अच्छी रैंक की गारंटी दे सकते हैं और न ही गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं।
- अब निजी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम शिक्षा वाले ट्यूटर को भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं।
- छात्रों का नामांकन सिर्फ हाई सेकेंडरी स्कूल एक्जामिनेशन के बाद ही अब करना होगा।
- कोचिंग संस्थानों को अब अपनी निजी वेबसाइट भी बनानी होगी। इन साइट्स पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, , उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, पाठ्यक्रमों छात्रावास की सुविधाएं और कितनी फीस ली जा रही है उसका ताजा विवरण वेबसाइट में सम्मलित करना होगा।
- जब तक कोचिंग संस्थानों के पास काउंसलिंग सिस्टम नहीं होगा। जब तक किसी भी कोचिंग संस्थान का पंजीकरण नहीं होगा,
- अवसाद या तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोचिंग संस्थानों के पास ये तंत्र होना जरूरी है।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोचिंग सेंटर्स को ट्यूशन फीस मुनासिब रखनी होगी। साथ ही फीस की रसीद भी देना अनिवार्य होगी।
- यदि छात्र द्वारा पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर दिया जाता है और वह पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के अंदर बाकी की फीस कोचिंग संस्थानों द्वारा वापस की जाएगी।
- केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है, यदि कोचिंग सेंटर द्वारा ज्यादा फीस वसूली जाती हैं तो उन पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा। और साथ ही उस संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।
- दिशानिर्देशों के अनुसार तीन महीनों के अंदर नए एवं पहले से मौजूद कोचिंग संस्थानों को अब पंजीकरण कराने का भी सरकार ने प्रस्ताव रखा है।
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