MoE New Coaching Guidelines: छात्रों के प्रति कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। शिक्षा मंत्रालय कोचिंग संस्थानों को कानूनी ढांचे में लाकर विनियमित करने के लिए नए गाइडलाइंस लेकर आया है। कोचिंग संस्थानों द्वारा नियमों का उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। भारत सरकार का मानना है कि कानून के तहत छात्रों से ज्यादा फीस वसूली की शिकायतें, छात्रों में तनाव और आत्महत्या के मामले में कमी आएगी।
नई दिल्ली। MoE New Coaching Guidelines देश में सभी कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये को खत्म करने और लगातार देश में बढ़ रहे छात्रों के आत्महत्या के मामलों पर रोक लगाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग संस्थानों पर बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने हाल ही में कोचिंग संस्थानों के मायाजाल को ख़त्म करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।
कानूनी ढांचे में लाने की तैयारी
दरअसल, सरकार द्वारा पारित किए गए इन दिशानिर्देशों (MoE New Coaching Guidelines) के जरिए निजी कोचिंग संस्थानों को कानूनी ढांचे के अंदर लाकर रोक लगाना चाहती है। वहीं, कोचिंग संस्थानों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि इससे छात्रों से कोचिंग संस्थानों द्वारा ज्यादा फीस वसूली की शिकायतें, छात्रों में तनाव और देश में बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों में कहीं न कहीं कमी आएगी।
कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण है जरूरी
- नई नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को कोचिंग संस्थान को चलाने या प्रबंध करने के लिए केंद्र सरकार से पंजीकृत करवाना होगा।
- वहीँ जिन कोचिंग सेंटरों की कई ब्रांच है, तो हर ब्रांच को अलग सेंटर के तौर पर पंजीकृत करवाना होगा।
- वहीं, करवाएं गए पंजीकरण की वैधता राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी। MoE दिशानिर्देशों में पंजीकरण की वैधता का जिक्र होगा।
इन चीजों पर मनाही
- गाइडलाइंस के अनसुार, अब कोई कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन नहीं कर सकता है। अब सिर्फ हाई सेकेंडरी स्कूल एक्जामिनेशन के बाद ही नामांकन करना होगा।
- कोचिंग संस्थान अब न तो अच्छी रैंक और न ही छात्रों को गुमराह करने वाले वादे कर सकते हैं। कोचिंग संस्थानों द्वारा ऐसा करने पर पहली में 25000 रुपये, फिर 1 लाख के दंड का भी प्रावधान है। वहीँ, इसके बाद सरकार संस्थान का पंजीकरण भी रद्द कर सकती है।
कोचिंग संस्थानों का ये करना होगा अनिवार्य
- कोचिंग सेंटरों को अब यह सुनिश्चित करवाना होगा की सभी टीचर्स के पास कम से कम स्नातक की डिग्री हो।
- इसी के साथ कोचिंग सेंटरों को एक अपनी निजी वेबसाइट भी बनवाना अनिवार्य होगा, जिस के अंदर छात्रों से ली जाने वाली फीस आदि का पूरा डाटा सम्मिलित होगा।
- कोचिंग संस्थानों के द्वारा छात्रों को सभी जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहियें।
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